एसीईएस क्‍या है वापस एसीईएस के लिए


केंद्रीय उत्‍पाद और सेवा कर का स्‍वचालन (एसीईएस) राजस्‍व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा किया गया ई-शासन प्रयास है। यह राष्‍ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) के तहत भारत सरकार की एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। यह एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका लक्ष्‍य कर भुगतान कर्ता सेवाओं में सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और भारत में अप्रत्‍यक्ष कर प्रशासन में दक्षता लाना है। यह अनुप्रयोग वेब आधारित है और कार्य प्रवाह आधारित प्रणाली है जिसे केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क और सेवा कर सभी प्रक्रियाओं में स्‍वचालित बनाया गया है।

भारत में अप्रत्‍यक्ष कर प्रशासन के स्‍वतंत्रता पश्‍चात युग में एसीईएस सबसे अधिक महत्‍वपूर्ण आईटी आधारित प्रयास है जिसे कार्यान्वित किया गया है और जिसने केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क और सेवा कर विभाग के साथ व्‍यापार में 18.20 लाख अप्रत्‍यक्ष कर भुगतान कर्ताओं के व्‍यापार में लेन देन का तरीका बदल दिया है। अप्रत्‍यक्ष कर विभाग में एक नवाचारी सुधार प्रयास होने के नाते एसीईएस को व्‍यापार, उद्योग और वाणिज्यिक के सदस्‍यों से लाभ मिला है।

एसीईएस अनुप्रयोग आरंभ में बैंगलोर में दिसंबर 2008 के दौरान विशाल कर भुगतान कर्ता इकाई (एलटीयू) आयुक्‍तालय में आरंभ किया गया था। इसके बाद इसे सभी 104 केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, सेवा कर और एलटीयू आयुक्‍तालयों में सभी मॉड्यूलों के साथ चरण गत रूप से कार्यान्वित किया गया था।

एसीईएस अनुप्रयोग के परिणाम स्‍वरूप केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क और सेवा कर क्षेत्र इकाइयों के गठन से व्‍यापार तथा उद्योग के साथ उनके नियमित व्‍यापार की प्रमुख बदलाव आया है। दस्‍तावेजों की ई-फाइलिंग और ई-संसाधन अब कागजी दस्‍तावेजों के स्‍थान पर आने आरंभ हो गए हैं।

इस पहल का उद्देश्‍य व्‍यापार प्रक्रियाओं का नवनिर्माण करना और मौजूदा कर प्रशासन को एक आधुनिक, दक्ष तथा पारदर्शी प्रणाली में रूपांतरित करना है। इसका उद्देश्‍य व्‍यापार सुविधा और प्रवर्तन के बीच एक अनुकूलतम संतुलन लाना और स्‍वैच्छिक पालन की संस्‍कृति का बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्‍य विभागीय अधिकारियों के साथ व्‍यापार समुदाय का भौतिक अंतरा पृष्‍ठ कम करना और एक स्‍वचालित प्रक्रिया के माध्‍यम से उन्‍नत कर भुगतान कर्ता सेवाओं की प्रदायगी के साथ एक पारदर्शी और कागज रहित व्‍यापार परिवेश प्रदान करना है।

उन कर भुगतान कर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना जिनके पास आवश्‍यक आईटी मूल संरचना / संसाधन नहीं है ताकि वे एसीईएस का उपयोग कर सके, इसके लिए सीबीईसी में सदस्‍यों द्वारा इंस्‍टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीएसआई), द इंस्‍टीट्यूट ऑफ कोस्‍ट एण्‍ड वर्क्‍स एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया (आईसीडब्‍ल्‍यूएआई) और इंस्‍टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इण्डिया (आईसीएसआई) के सदस्‍यों के साथ एसीईएस प्रमाणित सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्‍थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। इन केंद्रों की स्‍थापना संस्‍थानों द्वारा जारी कार्य के वैध प्रमाण पत्र धारण करने वाले आईसीए/आईसीडब्‍ल्‍यूएआई/आईसीएसआई सदस्‍यों द्वारा की गई है। ये सेवाएं एसीईएस में विभिन्‍न सेवाओं के लिए निर्धारित सेवा प्रभारों के भुगतान पर निर्धारिती के लिए उपलब्‍ध होंगी जैसे ये कागजी दस्‍तावेजों का डिजिटल रूप में परिवर्तन, पंजीकरण आवेदन, विवरणी दावों, अनुमतियों और सूचना आदि के दस्‍तावेजों को ऑनलाइन जमा करने / अपलोडिंग के लिए प्रदान की जाएंगी।

एसीईएस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, करदाताओं को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई थी -
  - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में लेन देन के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल प्रदान करना।
  - ऑनलाइन पंजीकरण और ड्यूटी / करों का ई – भुगतान
  - विवरणी और विभिन्न दावों, अनुमतियाँ और सूचनाओं की ई - फाइलिंग;
  - विशिष्‍ट दस्तावेज़ पहचान संख्या के साथ दस्तावेजों की तुरंत ई – प्राप्ति
  - आवेदन की स्थिति, दावों और अनुमति पर ऑन–लाइन नज़र रखना
  - धन वापसी के दावों और इन दावों की सिस्‍टम -प्रसंस्करण आधारित ऑनलाइन फाइलिंग

वर्तमान में, निम्नलिखित एसीईएस के तहत निर्धारिती को पेशकश की जाने वाली सेवाएं हैं
  - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारिती और ऑनलाइन संशोधन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण;
  - सेवा कर निर्धारिती और ऑनलाइन संशोधन के ऑनलाइन पंजीकरण;
  - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग;
  - सेवा कर शुल्क विवरणी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग;
  - कार्य के दौरान निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत दावों, अनुमतियों और सूचना की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग;
  - विशिष्‍ट दस्तावेज़ पहचान संख्या के साथ दस्तावेजों की तुरंत एक ई – प्राप्ति;
  - ऑनलाइन जमा किए गए दस्तावेजों को देखें, फ़ाइल करें और स्थिति पर ट्रैक रखें;
  - निर्धारिती द्वारा दायर दावों, अनुमतियों, और सूचना के प्रसंस्करण, बैंक से जानकारी प्राप्‍त होने पर (इजिएस्‍ट (उत्‍पाद शुल्‍क और सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखा प्रणाली) के उपयोग द्वारा वी-राजस्‍व पुनः विनियोजन और निर्धारिती द्वारा दायर विवरणी में उपलब्ध कराई गई जानकारी के साथ पुनःविनियोजन) ;
  - व्यापार से संबंधित मामलों पर प्रयोक्‍ताओं के लिए चेतावनियाँ / ऑनलाइन संदेश ;
  - विभिन्न रिपोर्टों का स्वचालित उत्‍पादन;
  - इकाइयों के चयन और लेखा परीक्षा परिणामों की ट्रैकिंग को शामिल करने के लिए लेखा परीक्षण मॉड्यूल
  - कारण बताओ सूचना के लिए ऑनलाइन उत्तर दाखिल करना
  - अनंतिम आकलन के लिए आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग
  - रिफंड दावों की ऑनलाइन फाइलिंग
  - निर्यात संबंधित चयनित दस्तावेजों की ऑनलाइन फाइलिंग
  - एसीईएस एक समर्पित सेवा डेस्क है और एसीईएस अनुप्रयोग तक पहुँचने या इसे उपयोग करने में किसी भी कठिनाई के मामले में, निर्धारिती / सीएफसी किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक सोमवार से शुक्रवार के बीच संपर्क कर सकते हैं और इसके लिए वेaces.servicedesk@icegate.gov.inपर ई - मेल से या राष्ट्रीय टोल फ्री1800 425 4251पर फोन पर सहायता प्राप्‍त कर सकते हैं।

एसीईएस अनुप्रयोग के तहत शामिल सेवाएं पूरे भारत में मुफ्त प्रदान की जाती हैं। यह सभी मॉड्यूलों सहित पूरे भारत में 104 केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, सेवा कर और एलटीयू आयुक्‍तालयों के तहत 15.10 लाख सेवा कर निर्धारितियों और लगभग 3.10 लाख केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क निर्धारितियों और डीलरों के लिए उपलब्‍ध है। एसीईएस की वेबसाइट(www.aces.gov.in)को अब तक 90.38 करोड़ से अधिक बार देखा गया है, जिससे बड़ी संख्‍या में निर्धारितियों द्वारा इसके उपयोग का साक्ष्‍य मिलता है। देश में 1027 केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क और सेवा कर कार्यालय हैं तथा भारत में 104 आयुक्‍तालयों में एसीईएस अनुप्रयोग पर 10,000 विभागीय अधिकारी कार्य करते हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (एसीईएस) का स्वचालन आने वाले जीएसटी शासन के लिए एक सुचारु और सफल रूपांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है और यह एक ई-शासन के आधार पर आधुनिक भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए आधार प्रदान करता है।










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