माल एवं सेवा कर का कार्यक्षेत्र

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यालय आदेश सं. 09/IV/2017 दिनांक 2 अगस्त, 2017 और बोर्ड के आदेश फा. सं 354/2017/2015 दिनांक 19 सितम्बर, 2017 के अनुसार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दिनांक 01.07.2017 से कार्यान्वयन के फलस्वरूप माल एवं सेवा कर महानिदेशालय का कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है:

1. क्षमता निर्माण: ई प्रशिक्षण मॉड्यूल सहित प्रशिक्षण मॉड्यूलों का विकास; सीबीईसी के अधिकारियों, अन्य केंद्रीय सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों और राज्य के जीएसटी अधिकारियो का प्रशिक्षण; NACIN और राज्य जीएसटी प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ समन्वय; NACIN के द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण सामग्री का पुनरीक्षण और महानिदेशक NACIN के समन्वय से जीएसटी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करना ।

2. अनुसंधान और विश्लेषण (क) जीएसटी से सम्बंधित विषयों; (ख) वैश्विक परिवेश में सर्वोत्तम प्रथाओं; (ग) डाटाबेस और सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी के संग्रह से संबंधित मुद्दों का अनुसंधान और विश्लेषण|

3. सीबीईसी के जीएसटी की पॉलिसी विंग की सहायता

4. सीबीईसी और क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तों के कार्यालय के बीच एक विशेषज्ञ दल (थिंक टैंक) और एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना: व्यापारियों, पेशेवरों और अन्य हिस्सेदार धारकों से प्राप्त आदानों के आधार पर जीएसटी से संबंधित मुद्दों की जांच और सुझावों को सीबीईसी के जीएसटी नीति विंग को अग्रेषित करना; आउटरीच कार्यक्रमों और प्रशिक्षण सत्रों के आयोजनों के लिए केंद्र के अन्य मंत्रालयों और विभिन्न राज्य निकायों के साथ समन्वय ।

5. सीबीईसी के विभिन्न निदेशालयों तथा जीएसटी से जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व राज्य/केंद्र प्रशासित राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय: सीबीईसी के निदेशालयों और अन्य हितधारकों और अधिकारियों से प्राप्त जीएसटी से जुड़े आदानों की जांच और सुझावों को सीबीईसी के जीएसटी नीति विंग के अग्रेषित करना; राज्य/केंद्र प्रशासित राज्य जीएसटी पॉलिसी विंग के साथ समन्वय ।

6. सूचना प्रौद्योगिकी: जी.एस.टी.एन., प्रणाली निदेशालय, डी.जी.ए.आर.एम. और राज्य जीएसटी के आईटी विंग के साथ समंवय; व्यापार, क्षेत्र संरचनाओं, सीबीईसी के अन्य निदेशालयों और अन्य हितधारकों और अधिकारियों से प्रतिक्रिया के आधार पर आईटी प्रणाली में परिवर्तन के लिए सुझाव प्रस्तुत करना; डीजी जीएसटी वेबसाइट को बनाए रखना और अपडेट करते रहना ।

7. प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त संदर्भ: जीएसटी नीति विंग को प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति के सचिवालय से बहुत से संदर्भ मिल रहे हैं । इन संदर्भों/याचिकाओं में से प्रत्येक को परिक्षण करके उत्तरों को पीएमओ वेबसाईट पर अपलोड की आवश्यकता होती है । यह निर्णय लिया गया है कि जीएसटी नीति विंग केवल उन याचिकाओं का उत्तर देगा जो वीआईपी संदर्भों की प्रकृति में हैं तथा जो उच्च महत्व और तत्काल ध्यान देने के योग्य हैं । अन्य सभी संदर्भों को आगे की कार्रवाई और उत्तर को अपलोड करने के लिए इस निदेशालय को भेजा जाएगा ।

8. व्यापार जगत से प्राप्त अभ्यावेदनों का व्यापक पत्रन: कानून और प्रक्रिया से संबंधित विभिंन मुद्दों पर व्यापार और उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों को व्यापक पत्रक (ब्रॉडशीट) के रूप में संकलित किया जाएगा । इन मुद्दों का विश्लेषण किया जाएगा और जो महत्वपूर्ण मुद्दे उभरेंगे जिनमें कानून या प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता है को पाक्षिक आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए जीएसटी नीति विंग को अग्रेषित किया जाएगा |

9. संसदीय प्रश्न: संसदीय प्रश्नों के उत्तर देने के लिए डीजी जीएसटी द्वारा आवश्यक आंकडो को क्षेत्रीय मुख्य आयुक्तों के कार्यालय/निदेशालय/जी.एस.टी.एन से एकत्र कर संकलित किया जाएगा और उन्हें जीएसटी नीति विंग को अग्रेषित किया जायेगा |

10. आंकडा संकलन एवं विश्लेषण: जीएसटी नीति विंग के अनुरोध पर यह निदेशालय नीति बनाने और विशिष्ट निर्णयों के लिए आवश्यक आंकडे और जानकारी फील्ड संरचनाओं से एकत्र करेगा ।



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