21/2022-केन्द्रीय कर- माह सितम्बर 2022 की प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने की नितय तारीख का विस्तार करने के लिए।शुद्धिपत्र – अधिसूचना 20/2022- केन्द्रीय कर दिनांक 28.09.2022 का शुद्धिपत्र ।20/2022- केन्द्रीय कर - अधिसूचना 20/2018- केन्द्रीय कर दिनांक 28.03.2018 को विखण्डित करने के लिए ।19/2022- केन्द्रीय कर – सीजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (दूसरा संशोधन, 2022) करने के लिए ।
केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 व 74 और एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन उचित अधिकारी के संबंध में परिपत्र अपलोड कर दिया गया है|
ई-वे बिल नियम के कार्यान्वयन को स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है
ई-वे बिल वेबसाइट और संशोधित सीजीएसटी नियमों के बारे अधिसूचित करने के लिए अधिसूचनाएँ अपलोड कर दी गई हैं। विभिन्न विवरणियों के लिए विलंब शुल्क में हुई कटौति के संबंध में भी अधिसूचनाएँ अपलोड कर दी गई हैं।
दिसंबर, 2017 का प्ररुप जीएसटीआर-3B भरने की आखिरी तारीख 22 जनवरी, 2018 तक के लिए बढ़ा दी गई है
जीएसटी आईटीसी प्रपत्र 01 - सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उप-धारा (1) के तहत आईटीसी के दावे की घोषणा के लिए सुविधा, जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं को प्रदान की गई है। (कृपया सीजीएसटी नियमावली 2017 के नियम 40(1) का संदर्भ लें।)
जीएसटी अवधारणा व स्थिति एवं जीएसटी पर प्रस्तुति संबंधी नवीनीकृत संस्करण (केवल अंग्रेज़ी में) अपलोड किया जा चुका है।
जीएसटी प्रपत्र GST REG 16 - नवीन करदाता द्वारा पंजीकरण रद्द करवाने के लिए आवेदन प्रपत्र , अब जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है (सीजीएसटी नियमावली 2017 का नियम 20, देखें)।
अनिवासी करदाता द्वारा जीएसटीआर 5 प्रपत्र का सृजन और प्रस्तुतिकरण उनके द्वारा किए गए आईटीसी के विवरण, संशोधन, आपूर्ति आदि के विवरण देने के लिए , अब जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध है।
आईटीसी प्रपत्र आईटीसी जीएसटी 02 - सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अधीन , बिक्री, विलय, पृथकता , एकीकरण, किसी व्यवसाय के पट्टे या हस्तांतरण के मामले में आईटीसी के हस्तांतरण की सुविधा के लिए घोषणा, जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की गयी है। (सीजीएसटी नियम, 2017 का नियम 41 (1) का संदर्भ लें।)
ट्रांजिशन प्रपत्र ऑफ़लाइन टूल जीएसटी TRAN 2 के लिए -TRAN 2 के लिए डेटा को भरने और अपलोड करने के लिए एक ऑफ़लाइन टूल अब जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं के लिए उपलब्ध है।
Tकरदाताओं को सभी रिटर्न में 0.1% की दर से व्यापारी निर्यातकों को की गई आपूर्ति का विवरण देने की सुविधा प्रदान की गई है।
ICEGATE को डेटा भेजते समय डेटा की अस्वीकृति से बचने के लिए, जीएसटी 3 बी और जीएसटी 1 प्रपत्र की तालिका 6 ए के आंकड़ों के बीच असंतुलन होने के कारण, 100 रूपये तक के अंतर को स्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर में एक बदलाव किया गया है, जबकि इन तालिकाओं में डेटा मान्य है।
जीएसटीआर 1 प्रपत्र के ऑफ़लाइन उपयोग में संशोधन सारणी को भरते समय करदाताओं के समक्ष आने वाली समस्याएं निर्दिष्ट की गयी हैं।
अधिसूचना सं 72/2017 - केंद्रीय कर दिनांक 29 दिसंबर, के अनुसार (पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए जिनका कुल कारोबार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में या मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक हो ) जुलाई 2017 से नवंबर 2017 माह तक के लिए जीएसटीआर -1 प्रपत्र दायर करने की तारीख बदलकर 10 जनवरी 2018 कर दी गई है ।
08-11-2017 के बाद जीएसटी ट्रान -1 भरने वाले करदाताओं के लिए ट्रान-1 संशोधित करने की सुविधा सक्षम कर दी गई है। वे करदाता जिन्होंने अपना प्ररुप जीएसटी ट्रान-1 अब तक संशोधित नहीं किया वे भी इस सुविधा का फायदा उठा पाएँगे। अगर संशोधन के परिणामस्वरुप क्रेडिट ऋणात्मक हो जाएँ और उनके क्रेडिट बहीखाते में पर्याप्त शेषराशि नहीं हो तब भी करदाता संशोधित प्ररुप जीएसटी ट्रान-1 फाइल कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पुराने क्रेडिट और नए क्रेडिट के बीच के फर्क की रकम उनकी देयता में जोड़ दी जाएगी।
अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाते में अतिरिक्त राशि का प्रतिदाय प्राप्त करने की सुविधा जीएसटी पोर्टल में उपलब्ध कर दी गई है। यह सुविधा जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद प्रतिदाय मेनू में इलेक्ट्रॉनिक नकद बहीखाते में अतिरिक्त शेषराशि के प्रतिदाय विकल्प पर जाकर एक्सेस की जा सकती है।
प्ररुप जीएसटीआर 3B को देर से भरने पर लगने वाले शुल्क को 50 रुपये कम कर दिया गया है। कृपया केंद्रीय कर-अधिसूचना सं. 64/2017 देखें (दिनांक 15 नवंबर, 2017)
संशोधित आईजीएसटी नियम, 2017 (15/11/2017)
शून्य-दर वाले प्रदायों के संदर्भ में दावे मैन्युअल रुप से फाइल करने और प्रतिदाय संसाधित करने के लिए जारी परिपत्र
जीएसटी अधिवक्ता का लोकेशन जानने और उससे संपर्क karne/संपर्क तोड़ने के लिए जीएसटी पोर्टल में एक नई सुविधा उपलब्ध है। जीएसटी अधिवक्ता को अपने डैशबोर्ड में करदाता को स्वीकार/अस्वीकार करने और सभी करदाता की सूची देखने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए gst.gov.in पर जाएँ